प्रशिक्षणार्थियो की शुल्क संरचना :
Table A :
क्रम. सं. | शुल्क संरचना | दर (₹ में) | दर (₹ में) | क्रम. सं. | शुल्क संरचना | दर (₹ में) | दर (₹ में) |
Gen/OBC | SC/ST | प्रतिलिपि प्रमाणपत्र के लिए | प्रमाणपत्र सुधार के लिए | ||||
1. | निबंधन शुल्क | 1500/- | 750/- | 5. | अंकपत्र शुल्क | 200/- | 200/- |
2. | माइग्रेशन प्रमाणपत्र शुल्क | 400/- | 400/- | 6. | उत्तीर्णता प्रमाणपत्र शुल्क | 500/- | 500/- |
3. | प्रमाणपत्र सत्यापन शुल्क | 500/- | 500/- | 7. | निबंधन प्रमाणपत्र शुल्क | 1000/- | 1000/- |
4 | रिटोटलिंग शुल्क | 500/- | 500/- |
नोट : प्रत्येक पाँच वर्ष बाद Registration (निबंधन) का नवीकरण किया जाएगा – नवीकरण शुल्क – ₹ 500/-
Table B :
Sl.No |
Fee Details |
Amount 1st Year (Rs.) |
Amount 1st Year (Rs.) |
Amount 2nd Year (Rs.) |
Amount 2nd Year (Rs.) |
Gen/OBC |
SC/SC |
Gen/OBC |
SC/SC | ||
1. |
Admission Fee |
100 |
100 |
——– |
——– |
2. |
Tuition Fee Per Year |
600 |
600 |
600 |
600 |
3. |
Science Fee Per Year |
360 |
360 |
360 |
360 |
4. |
Caution Money (One Time ) |
1500 |
1500 |
——- |
——– |
5. |
Games & Sports Per Year |
500 |
500 |
500 |
500 |
6. |
Development Fee Per Year |
2000 |
1000 |
2000 |
1000 |
TOTAL |
5060 |
4060 |
3460 |
2460 |
उपरोक्त शुल्क का निर्धारण वर्ष 2006 में सरकार द्वारा किया गया था । वर्तमान में यह राशि पर्याप्त नहीं है , अतः इसमें क्रमशः Tution fee को रू 600 / – से 3600 / – ( रू 300 / – प्रति माह ) एवं Science fee को रू 360 / – से 1200 / – ( रु . 100 / – प्रति माह ) की बढ़ोतरी कर प्रस्ताव सरकार के पास अनुशंसा हेतु भेजी जायेगी ।
इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों संस्थान के प्रचार्य / निदेशक होंगे एवं इस राशि का लेखा संधारण पृथक रूप से किया जायेगा गैर सरकारी संस्थानों के मुक्त सीट ( 20 % ) पर नामांकित छात्रों से उपरोक्त प्रस्तावित शुल्क लेने की बाध्यता होगी । 80 % प्रबंधन सीट पर नामांकन हेतु गैर सरकारी संस्थान अपना शुल्क उपरोक्त निर्धारित प्रस्तावित शुल्क से अधिकतम 5x ( पाँच गुणा ) तक कोटिवार रूप से ले सकेंगे ।
मुक्त सीट ( 20 % ) के अंतर्गत बचे हुये शेष सीट पर नामांकन प्रबंधन सीट के शुल्क के अनुसार लिया जा सकेगा । गैर सरकारी संस्थानों को अपनी फीस के विवरणी की घोषणा जे ० एस ० पी ० सी ० , रांची एवं जे 0 सी 0 ई 0 सी 0 ई 0 बोर्ड , राँची को काउंसिलिंग के पूर्व करना होगा , एवं इसमें पूर्ण पारदर्शिता रखनी होगी । किसी भी परिस्थिति में कैपिटेशन शुल्क की अनुमति नहीं दी जाएगी । पाँच वर्षों के पश्चात सरकारी,पारामेडिकल संस्थानों में सरकार अथवा परिषद द्वारा शुल्क वृद्धि हेतु विचार किया जायेगा ।